मध्य प्रदेश सरकार की सबसे महत्तवकांक्षी योजना 'लाड़ली बहन' योजना के दूसरे चरण की आवेदन प्रक्रिया २५ जुलाई से शुरू हो गई है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है. इस योजना के अंतर्गत योग्य महिलाएं ५ जगहों से आवेदन भर सकती है. अधिक से अधिक बहनों और बेटियों तक इस योजना का लाभ पहुंचाने के लिए इस बार शर्तों में थोड़ी ढील बरती गई है. मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना के अंतर्गत योग्य महिलाओं को प्रति माह की १० तारीख को १-१ हजार रूपये बैंक खाते में भेजे जाएँगे.
आज से लाड़ली बहन योजना के दूसरे चरण के आवेदन भरने की शुरूआत
मध्यप्रदेश सरकार राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के उद्देश्य से १५ मार्च २०२३ से लाड़ली बहन योजना की शुरूआत कर चुकी है. इस योजना के अंतर्गत अभी तक २ बार १.२५ करोड़ योग्य महिलाओं के खाते में राशि भेजी जा चुकी है. जो महिलाएं इस योजना का लाभ उठाने से छुट गई थी,उन महिलाओं को लाभ पहुँचाने के लिए इस योजना के दूसरे चरण के आवेदन भरने की शुरूआत २५ जुलाई से की गई है.
जिन महिलाओं के पास ट्रैक्टर,उन्हें भी मिलेगा लाभ
मध्यप्रदेश के
मुख्यमंत्री मा.शिवराज सिंहजी चौहान ने आज ट्वीट कर यह जानकारी दी कि आज से फिर मुख्यमंत्री लाड़ली बहन योजना के आवेदन भरने की प्रक्रिया की शुरूआत की गई है. ऐसी महिलाएं जिनकी आयु २१ से २३ वर्ष है,वह ऐसी महिलाएं जिनके पास ट्रैक्टर हो,ये सभी महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती है. पहले चरण के आवेदन में जिन महिलाओं के पास ट्रैक्टर था,उन्हें इस योजना से विमुख रखा गया था.
नियम व शर्तें
दूसरे चरण में इस योजना के नियम व शर्तों में विशेष छूट दी गई है. योजना का लाभ पाने के लिए सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, महिला, परित्यक्ता, विधवा महिलाएं आवेदन के लिए योग्य है. इस योजना का लाभ पाने के लिए महिला का मध्यप्रदेश निवासी होना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है. पहले जो आयुसीमा २३ वर्ष थी अब वह आयुसीमा २१ से ६० वर्ष की गई है.
लाड़ली बहन योजना आवेदन केंद्र
इस योजना के फॉर्म ऑफलाइन भरे जा रहे है. इन केंद्रों पर फॉर्म उपलब्ध है.
१. पंचायत केंद्र द्वारा
२. लेखपाल द्वारा
३. पंचायत सचिव द्वारा
૪. प्रधान द्वारा
५. विशेष कैंप कार्यालय द्वारा
